Friday, May 13, 2016

[राईट टू रिकॉल - दूरदर्शन अध्यक्ष] (11-May-2016) No.2

May 11, 2016 No.2

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10153477869566922

[राईट टू रिकॉल - दूरदर्शन अध्यक्ष]
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भारत के सभी नागरिकों,
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यह पोस्ट राईट टू रिकॉल दूरदर्शन अध्यक्ष क़ानून के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत करता है।
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यदि आप इस कानूनी ड्राफ्ट का समर्थन करते है तो अपने सांसद को एसएमएस द्वारा इस पोस्ट का लिंक भेजें। तथा इस कानूनी ड्राफ्ट की जानकारी देश के नागरिको तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, समाचार पत्रो में विज्ञापन दें, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ें तथा इस पोस्ट के पहले कमेंट में सुझायी गयी अन्य गतिविधियों में भाग लें। यदि आप इस पोस्ट के पहले तथा दूसरे कमेंट को नहीं देख पा रहे है तो, इस पेज के विवरण खंड (डिस्क्रिप्शन कॉलम) को देखें। वहाँ इस पेज के सभी पोस्ट्स तथा शेष पांच कमेंट्स के लिंक की सूची दी गयी है।
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यदि करोड़ो नागरिक अपने सांसदो को अपने मोबाईल फोन से एसएमएस भेजते है तो देश की वर्तमान व्यवस्था में क्या परिवर्तन आयेंगे ? इस प्रश्न तथा ऐसे ही अक्सर पूछे जाने वाले अन्य प्रश्नो के जवाब इस पोस्ट के दूसरे कमेंट में देखें जा सकते है। अन्य सम्बंधित जानकारी के लिए इस समुदाय का विवरण खंड देखें।
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टिप्पणी -- इस क़ानून ड्राफ्ट की विश्वसनीयता बनाएं रखने के लिए, इस पोस्ट को एक बार लिखे जाने के बाद संपादित नही किया गया है। वर्तनी या व्याकरण आदि की अशुद्धियों के सम्बन्ध में कृपया इस पोस्ट का छठा कमेंट देखें।
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सांसद को भेजे जाने वाले SMS का प्रारूप --
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"Hon MP, I order you to --https://web.facebook.com/ProposedLawsHindi/posts/546885878822944, voter ID : ####"
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माननीय सांसद,
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यदि आपको इस पोस्ट का लिंक एसएमएस द्वारा प्राप्त होता है तो, ऐसा एसएमएस आपके लिए मतदाता द्वारा भेजा गया आदेश है। इस पोस्ट के लेखक का भेजे गए ऐसे आदेश या एसएमएस से कोई लेना देना नहीं है। आपको भेजा गया ऐसा आदेश इस कानूनी ड्राफ्ट को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए दिया गया है।
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(टिप्पणी -- इस कानूनी ड्राफ्ट के मूल अंग्रेजी संस्करण का लिंक इसी पोस्ट के दसवें कमेंट में दर्ज किया गया है।)
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राईट टू रिकॉल दूरदर्शन अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :
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======ड्राॅफ्ट का प्रारम्भ======
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1. नागरिक शब्द से आशय एक पंजीकृत मतदाता है।
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2. ( जिला कलेक्टर को निर्देश )
यदि कोई मतदाता दूरदर्शन अध्यक्ष बनाना चाहता है तो वह जिला कलेक्टर के सामने स्वयं या किसी वकील के माध्यम से शपथ पत्र के साथ स्वयं उपस्थित होगा। कलेक्टर या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति अर्जी स्वीकार करके जमा राशि लेगा और उसका नाम 'दूरदर्शन अध्यक्ष उम्मीदवार' के रूप में प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर रखेगा। जमा राशि सांसद के चुनाव के लिए दी जाने वाली राशि के बराबर होगी।
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3. ( लेखपाल/पटवारी या तलाटी के क्लर्क को निर्देश )
यदि उस जिले का कोई नागरिक तलाटी के कार्यालय में आकर, 3 रूपया शुल्क देता है, और दूरदर्शन चैयरमेन के उम्मीदवारों में से अधिकतम 5 नामो के लिए अपना अनुमोदन दर्ज कराता है, तो तलाटी उस नागरिक की राय कंप्यूटर में दर्ज करके उस मतदाता को एक रसीद देगा, इस रसीद में नागरिक की वोटर आईडी, समय-तारीख और पसंद किये गए उम्मीदवारों के नाम होंगे। बाद में, इस सिस्टम में एस.एम.एस. भेजने का सिस्टम में डाला सकता है, जिससे एक बार राय देने का खर्च नागरिक को 10 पैसे देना होगा।
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4 (तलाटी को निर्देश )
तलाटी नागरिकों की राय जिले की वेबसाइट पर उनके मतदाता पहचान पत्र के साथ रखेगा।
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5 ( तलाटी को निर्देश )
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यदि नागरिक किसी स्वीकृति को रद्द करने आता है तो तलाटी बिना शुल्क लिए उसके अनुमोदन में से एक या अधिक नाम रद्द कर देगा।
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6 ( कैबिनेट सचिव को निर्देश )
हर महीने की 5 तारीख को कैबिनेट सचिव नागरिकों की राय प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर जारी करेगा। यह राय पिछले महीने की आखिरी तारीख तक की होगी।
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7 ( प्रधानमंत्री को निर्देश )
यदि किसी उम्मीदवार को प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर सभी नागरिकों के 35% समर्थन मिलते है (सभी, न कि केवल जिन्होंने अपना अनुमोदन दिया है) और यदि ये अनुमोदन वर्तमान अध्यक्ष से 1% अधिक समर्थन है, तो प्रधानमंत्री चाहे तो वर्तमान दूरदर्शन अध्यक्ष को हटाकर, नागरिकों द्वारा अनुमोदित उम्मीदवार को दूरदर्शन अध्यक्ष बना सकते है, या प्रधानमंत्री को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री का फैसला अंतिम होगा।
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8. जनता की आवाज
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8.1 ( जिला कलेक्टर को निर्देश )
यदि कोई नागरिक इस कानून या इसकी किसी धारा में बदलाव चाहता है तो वह 20 रुपये प्रति पृष्ठ की दर से एफिडेविट जिला कलेक्टर के सामने प्रस्तुत कर सकेगा। क्लर्क उस एफिडेविट को नागरिक के वोटर आई.डी. नंबर के साथ प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर स्कैन करके डाल देगा, ताकि सभी नागरिक बिना लॉग-इन के इसे देख सकें।
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8.2 ( पटवारी को निर्देश )
यदि कोई नागरिक इस क़ानून पर या इस क़ानून की किसी धारा पर अपना विरोध दर्ज करवाना चाहता है, या उपरोक्त धारा के अनुसार दर्ज एफिडेविट की किसी धारा पर अपनी हाँ या ना दर्ज करवाना चाहता है, तो वह तलाटी के ऑफिस में वोटर आईडी के साथ आएगा, 3 रूपया फीस देगा और अपनी हां ना दर्ज करवा सकेगा। तलाटी उसे एक रसीद देगा और नागरिक की हाँ/ना को प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर, नागरिक के वोटर आई.डी. नंबर के साथ रखेगा।
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======= ड्राफ्ट का अंत ======
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