November 27, 2015 No.1
https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10153149020911922
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राइट टू रिकॉल महापौर का प्रस्तावित क़ानून-ड्रॉफ्ट
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भारत के नागरिको,
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अगर आप चाहते है कि जिले के आम नागरिको के पास सभापति/मेयर को नौकरी से निकालने की प्रक्रिया हो तो अपने विधायक को एस.एम.एस. द्वारा ये आदेश भेजे :
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माननीय सांसद मैं आपको आदेश करता हूँ कि, इस क़ानून को गैजेट में प्रकाशित किया जाए। मतदाता संख्या : ######
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प्रिय सांसद/विधायक,
अगर आपको एस.एम.एस. के द्वारा यू.आर.एल. मिला है तो उसे वोटर का आदेश माना जाये जिसने यह मैसेज भेजा है न कि जिसने ये लेख लिखा है।
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=====ड्राफ्ट का आरम्भ=======
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1. नागरिक शब्द का मतलब रजिस्टर्ड मतदाता है।
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2. [नगर आयुक्ता/कमिश्नर के लिए निर्देश]
भारत के नागरिको,
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अगर आप चाहते है कि जिले के आम नागरिको के पास सभापति/मेयर को नौकरी से निकालने की प्रक्रिया हो तो अपने विधायक को एस.एम.एस. द्वारा ये आदेश भेजे :
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माननीय सांसद मैं आपको आदेश करता हूँ कि, इस क़ानून को गैजेट में प्रकाशित किया जाए। मतदाता संख्या : ######
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प्रिय सांसद/विधायक,
अगर आपको एस.एम.एस. के द्वारा यू.आर.एल. मिला है तो उसे वोटर का आदेश माना जाये जिसने यह मैसेज भेजा है न कि जिसने ये लेख लिखा है।
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=====ड्राफ्ट का आरम्भ=======
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1. नागरिक शब्द का मतलब रजिस्टर्ड मतदाता है।
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2. [नगर आयुक्ता/कमिश्नर के लिए निर्देश]
30 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी नागरिक जो महापौर बनना चाहता हो वह नगर आयुक्त (Municipal comissioner) के कार्यालय में उपस्थित होकर शपथपत्र प्रस्तुत कर सकता है। नगर आयुक्त विधायक के चुनाव के लिए जमा की जाने वाली वाली धनराशि के बराबर शुल्क लेकर उसे एक सीरियल नम्बर जारी करेगा।
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3. [नागरिक केन्द्र (सीविक सेन्टर ) क्लर्क के लिए निर्देश]
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3. [नागरिक केन्द्र (सीविक सेन्टर ) क्लर्क के लिए निर्देश]
यदि उस जिले का कोई भी नागरिक चाहे तो वह नगर केन्द्र (Civic Center) में जाकर 3 रूपए का भुगतान करके अधिक से अधिक 5 व्यक्तियों को महापौर के पद के लिए अनुमोदित कर सकता है। नगर केन्द्र /सीविक सेन्टर क्लर्क उसके अनुमोदन को कम्युटर में डाल देगा और उसे उसके मतदाता पहचान-पत्र, दिनांक, समय, और जिन व्यक्तियों के नाम उसने अनुमोदित किए है, उनके नाम के साथ रसीद देगा। यदि कोई नागरिक अपने अनुमोदन रद्द करने के लिए आता है तो वह क्लर्क उसके एक या अधिक अनुमोदनों को बिना कोई शुल्क लिए बदल देगा।
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4 [नागरिक केन्द्र क्लर्क के लिए निर्देश]
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4 [नागरिक केन्द्र क्लर्क के लिए निर्देश]
सीविक सेन्टर क्लर्क नागरिकों की पसंद/प्राथमिकता को नगर की वेबसाइट पर उनके मतदाता पहचान-पत्र संख्या को उसकी प्राथमिकताओं के साथ डाल देगा।
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5. [नगर आयुक्त के लिए निर्देश]
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5. [नगर आयुक्त के लिए निर्देश]
प्रत्येक सोमवार को नगर आयुक्त हरेक उम्मीसदवार के अनुमोदन की गिनती को प्रकाशित करेगा।
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6. [महापौर के लिए निर्देश]
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6. [महापौर के लिए निर्देश]
पदासीन महापौर अपनी अनुमोदनो/गिनती को निम्नलिखित दो में से किसी एक को उच्चतर मान सकता है –
• नागरिकों की संख्या जिन्होंने उसका अनुमोदन किया है।
• समर्थन करने वाले कारपोरेटरों/पार्षदों द्वारा प्राप्त किए गए मतों का योग
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7 [महापौर के लिए निर्देश]
• समर्थन करने वाले कारपोरेटरों/पार्षदों द्वारा प्राप्त किए गए मतों का योग
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7 [महापौर के लिए निर्देश]
यदि किसी व्यक्ति को मौजूदा महापौर के मुकाबले सभी रजिस्टर्ड मतदाताओं के 2 प्रतिशत से ज्यादा अनुमोदन प्राप्त है तो वर्तमान महापौर इस्ती्फा दे सकता है और पार्षदों से अनुरोध कर सकता है कि वे सबसे अधिक अनुमोदन प्राप्त व्यक्ति को महापौर नियुक्त कर दें।
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8. [पार्षद के लिए निर्देश]
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8. [पार्षद के लिए निर्देश]
पार्षदगण खंड 7 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार सबसे अधिक अनुमोदन प्राप्त व्यक्ति को नया महापौर नियुक्त कर सकते है।
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9. [जिला कलेक्टर के लिए निर्देश]
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9. [जिला कलेक्टर के लिए निर्देश]
यदि कोई नागरिक इस कानून में कोई बदलाव चाहता है तो वह जिलाधिकारी के कार्यालय में जाकर एक एफिडेविट जमा करा सकता है और डी सी या उसका क्लर्क उस एफिडेविट को 20 रूपए प्रति पृष्ठ का शुल्क लेकर मुख्यामंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
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10. [तलाटी/पटवारी के लिए निर्देश]
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10. [तलाटी/पटवारी के लिए निर्देश]
यदि कोई नागरिक इस कानून या इसकी किसी धारा के विरूद्ध अपना विरोध दर्ज कराना चाहे अथवा वह उपर के खंड में प्रस्तुत किसी एफिडेविट पर हां – नहीं दर्ज कराना चाहे तो वह अपने वोटर आई कार्ड के साथ तलाटी के कार्यालय में आकर 3 रूपए का शुल्क देगा। तलाटी हां-नहीं दर्ज कर लेगा और उसे एक रसीद जारी करेगा। यह हां – नहीं मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर डाला जाएगा।
सैक्शन- सी.वी.(जनता की आवाज़)
सी वी – 1 [जिला कलेक्टर के लिए निर्देश]
यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक या कोई भी नागरिक मतदाता इस कानून में बदलाव चाहता हो तो वह जिला कलेक्टर के कार्यालय में जाकर एक शपथपत्र प्रस्तुत कर सकता है और जिला कलेक्टर या उसका क्लर्क इस ऐफिडेविट को 20 रूपए प्रति पृष्ठ का शुल्क लेकर प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
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सी वी – 2 [तलाटी/पटवारी के लिए निर्देश]
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सी वी – 2 [तलाटी/पटवारी के लिए निर्देश]
यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक मतदाता या कोई भी नागरिक मतदाता इस कानून अथवा इसकी किसी धारा पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हो अथवा उपर के खण्ड में प्रस्तुत किसी भी शपथपत्र पर हां/नहीं दर्ज कराना चाहता हो तो वह अपना मतदाता पहचान पत्र लेकर तलाटी के कार्यालय में जाकर 3 रूपए का शुल्क जमा कराएगा। तलाटी हां/नहीं दर्ज कर लेगा और उसे इसकी रसीद देगा। इस हां/नहीं को प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल दिया जाएगा।
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