Thursday, May 21, 2015

नागरिको को शस्त्र विद्या के अनिवार्य प्रशिक्षण और हथियार रखने की छूट (3-Jan-2015) No.3

January 3, 2015

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10152515816936922



नागरिको को शस्त्र विद्या के अनिवार्य प्रशिक्षण और हथियार रखने की छूट
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(modified from post of Pawan Kumar)
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दिया गया कानूनी ड्राफ्ट नागरिक जाति के नागरिको को शस्त्र विद्या के अनिवार्य प्रशिक्षण और हथियार रखने की छूट प्रदान करता है । यदि आप इस क़ानून का समर्थन करते है, तो इस क़ानून का अपने सहवर्गियों में इसका प्रचार करे । Pls send following order to MP via SMS -- " tinyurl. com/WeaponizeCommons "
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And dear MP, if you received URL to this post via SMS from voter, then it is order from your voter to print the following law-draft.
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यदि आप ऐसा कोई संगठन चलाते है, तो उस संगठन के एजेंडे में इस क़ानून को शामिल करें ।
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हथियारबंद नागरिक समाज अधिनियम
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1. जिलाधीश के लिए निर्देश : यदि कोई नागरिक मतदाता इस क़ानून में संशोधन चाहता है, तो वह वांछित संशोधन के लिए एक शपथपत्र जिलाधीश कार्यालय में दे सकेगा । इस शपथपत्र को जिलाधीश या उसका सहायक प्रति पृष्ठ 20 रू की दर से शुल्क लेकर प्राधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा ।
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2. पटवारी/तलाटी के लिए निर्देश : यदि कोई नागरिक मतदाता ऐसे शपथपत्र पर या उसमें वर्णित किसी धारा में बदलाव के लिए हां/ना दर्ज कराता है, तो पटवारी ऐसी राय को 3 रू लेकर दर्ज करेगा तथा इसे प्रधानमन्त्री की वेबसाईट पर डाल देगा ।
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3. हाँ या ना की संख्या के आधार पर प्रधानमन्त्री/मुख्यमंत्री फैसला लेने के लिए बाध्य नही होंगे ।
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4. प्रधानमंत्री के लिए निर्देश : प्रधानमंत्री हर जिले में एक जिला आयुध अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। प्रधानमन्त्री जिला आयुध अधिकारी को प्रजा अधीन करने की प्रक्रिया को गेजेट में प्रकाशित करेंगे ।
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5. रक्षा मंत्री के लिए निर्देश : रक्षा मंत्री निम्न लिखित श्रेणी के हथियारों की सूचियाँ प्रकाशित करेगा -
(A) छोटी बंदूके।
(B) मध्यम आकार की बंदूके।
(C) बड़ी बंदूके।
(D) होवित्ज़र तथा होवित्ज़र किस्म के अन्य प्रकार।
(E) टेंक तथा टेंक के अन्य प्रकार।
(F) कारतूस, गोले तथा कारतूस व गोलों के अन्य प्रकार।
(G) प्रक्षेपास्त्र तथा प्रक्षेपास्त्र के अन्य प्रकार।
(H) लड़ाकू विमान तथा लड़ाकू विमानो के अन्य प्रकार।
(I) सेना द्वारा उपयोग किये जाने वाले अन्य उपकरण ।
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6. सभी के लिए निर्देश : कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 22 वर्ष से अधिक तथा कुल संपत्ति 10 लाख से अधिक हो (इस संपत्ति में एक घर जिसकी कीमत 1 करोड़ तथा फर्नीचर जिसकी कीमत 10 लाख हो, को शामिल नही किया जाएगा ), के लिए एक छोटी बन्दूक तथा 100 कारतूस अपने घर पर रखना आवश्यक होगा ।
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कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 22 वर्ष से अधिक तथा कुल संपत्ति 20 लाख से अधिक हो (इस संपत्ति में एक घर जिसकी कीमत 1 करोड़ तथा फर्नीचर जिसकी कीमत 10 लाख हो, को शामिल नही किया जाएगा ), के लिए एक मध्यम आकार की बन्दूक तथा 100 कारतूस अपने घर पर रखना आवश्यक होगा ।
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कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 22 वर्ष से अधिक तथा कुल संपत्ति 30 लाख से अधिक हो (इस संपत्ति में एक घर जिसकी कीमत 1 करोड़ तथा फर्नीचर जिसकी कीमत 10 लाख हो, को शामिल नही किया जाएगा ), के लिए एक बड़ी बन्दूक तथा 100 कारतूस अपने घर पर रखना आवश्यक होगा ।
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कोई भी नागरिक किसी भी श्रेणी की दो बंदूके रख सकेगा, दो से अधिक बंदूके रखने के लिए ऐसे नागरिक को जिला पुलिस कमिश्नर से लाइसेंस लेना होगा ।
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7. कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 22 वर्ष से अधिक तथा संपत्ति 10 लाख से कम होगी, छोटी, मध्यम या बडे आकार की कोई भी बन्दूक अपने घर पर रख सकेगा ।
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8. कोई भी नागरिक जिस भी श्रेणी की बंदूक रखेगा, उसके लिए उस बन्दूक को जिला आयुध अधिकारी तथा जिला पुलिस कमिश्नर कार्यालय में रजिस्टर कराना आवश्यक होगा ।
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9. जिला आयुध अधिकारी, जिला पुलिस कमिश्नर, कोई भी नागरिक और ग्रांड ज्युरर्स के लिए निर्देश :
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जिला आयुध अधिकारी, जिला पुलिस कमिश्नर या कोई भी नागरिक, किसी भी व्यक्ति के हथियार रखने को प्रतिबंधित करने के लिए जिला ग्रांड ज्यूरी से ज्यूरी ट्रायल के लिए निवेदन कर सकेगा ।
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ग्रांड ज्यूरी यह बहुमत से यह निश्चय करेगी कि क्या ज्यूरी द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए या नही, ग्रांड ज्यूरी ज्युरर्स की संख्या भी तय करेगा । जिला ज्यूरी प्रशासन को को अधिकार होगा कि वह ज्यूरी के आकार को बढ़ा सके ।
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10. ज्युरर्स के लिए निर्देश : ज्युरर्स बहुमत से यह फैसला करेंगे कि, आरोपी के हथियार रखने को प्रतिबंधित किया जाए या नही, ज्युरर्स ऐसे प्रतिबन्ध की अवधी भी निर्धारित करेंगे । तय अवधि बीत जाने पर अन्य ज्यूरी यह फैसला करेगी कि, आरोपी को हथियार रखने की अनुमति दी जानी चाहिए या नही ।
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11. जिला आयुध अधिकारी तथा नागरिको के लिए निर्देश : यदि कोई नागरिक या जिला आयुध अधिकारी ग्रांड ज्युरर्स को शिकायत करता है कि, अमुक नागरिक निर्धारित नियमो के अनुसार बंदूक या कारतूस अपने घर पर नहीं रख रहा है, तो ग्रांड ज्युरर्स यह फैसला कर सकेंगे कि ऐसे आरोपी पर ज्यूरी द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए या नहीं ।
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12. ज्युरर्स के लिए निर्देश : यदि यह आरोप सिद्ध होता है कि आरोपी निर्धारित सीमा के अनुसार बंदूक तथा कारतूस अपने घर पर नहीं रख रहा है, तो ज्युरर्स ऐसे व्यक्ति पर उसकी संपत्ति के 5% के अनुपात तक जुर्माना (इस संपत्ति में 1 करोड़ का घर तथा 10 लाख तक का फर्नीचर शामिल नही किया जाएगा ) और, या 2 माह के कारावास की सजा सुना सकेंगे । अपवादित मामलो को छोड़कर, प्रथम अपराध के लिए यह जुर्माना 2% तक, द्वितीय अपराध के लिए 4% तक तथा तीसरे तथा अन्य अपराधो के लिए यह जुर्माना 5% तक हो सकेगा । प्रथम अपराध कारावास द्वारा दंडनीय नहीं हो सकेगा ।
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13. जिला आयुध अधिकारी के लिए निर्देश : जिला आयुध अधिकारी प्रतिदिन ग्रांड ज्यूरी की उपस्थिति में मतदाता सूची से 0.01% वयस्क नागरिक का चयन अक्रमत: विधि से करेगा, तथा क्रमहीन विधि से औचक निरिक्षण करेगा कि अमुक नागरिक अपने घर पर निर्धारित सीमा के अनुसार बन्दूक तथा कारतूस रख रहे है या नही ।
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14. जिला आयुध अधिकारी के लिए निर्देश : नागरिक को बन्दूक, होवित्ज़र, टेंक, विमानरोधी प्रक्षेपास्त्र, हेलिकोप्टर तथा लड़ाकू विमान आदि चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए, जिला आयुध अधिकारी उपकरणों, हथियारों और प्रशिक्षण मैदान की व्यवस्था करेगा, तथा इन गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक निधि रक्षा मंत्री से प्राप्त करेगा। प्रशिक्षण शुल्क प्रशिक्षुओ द्वारा देय होगा, तथा दरें जिला आयुध अधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी ।
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15. जिला आयुध अधिकारी के लिए निर्देश : प्रशिक्षण के लिए हथियारों तथा अन्य उपकरणों की खरीद आदि की व्यवस्थाओ के लिए जिला आयुध अधिकारी नागरिको से अनुदान तथा चंदे स्वीकार कर सकेगा ।
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16. जिला आयुध अधिकारी के लिए निर्देश : जिला आयुध अधिकारी नागरिककी श्रेणियों के अनुसार अनिवार्य तथा वैकल्पिक प्रशिक्षण के नियम निर्धारित करेगा। जिला आयुध अधिकारी के अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा करने पर, जिला क्षेत्र में रहने वाले 22 से 50 वर्ष की वय के सभी नागरिकके लिए 2 वर्ष के भीतर प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा ।
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