Sunday, August 30, 2015

विषय : प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट उन उप जातियों को दिए जा रहे आरक्षण लाभो पर रोक लगाने से सम्बंधित है, जिन उप जातियों को सरकारी नौकरियों में उनकी जनसँख्या अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व मिल चुका है। (31-Aug-2015) No.3

August 31, 2015

https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10153006272011922

विषय : प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट उन उप जातियों को दिए जा रहे आरक्षण लाभो पर रोक लगाने से सम्बंधित है, जिन उप जातियों को सरकारी नौकरियों में उनकी जनसँख्या अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व मिल चुका है। 

भारत के मतदाता बंधुओ, प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट अारक्षण का न्यायोचित नियमन करते हुए आरक्षण में कुछ हद तक कमी ले आएगा। यदि आप इस कानूनी ड्राफ्ट का समर्थन करते है तो इस पोस्ट का लिंक अपने सांसद को sms द्वारा भेज कर उन्हें आदेश करे कि इस कानूनी ड्राफ्ट को गैजेट में प्रकाशित किया जाए। 

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माननीय सांसद, 

यदि आपको यह आदेश प्राप्त होता है तो इसे मतदाता द्वारा दिया गया आदेश माना जाए न कि इस पोस्ट के लेखक का। 

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माननीय सांसद, 

मैं मतदाता, आपको आदेश करता हूँ कि, इस कानूनी ड्राफ्ट को गैजेट में प्रकाशित किया जाए। 

===========कानूनी ड्राफ्ट का प्रारम्भ==============

1. [प्रधानमन्त्री के लिए निर्देश]

प्रधानमन्त्री सभी राज्यों की जातियों एवं उप जातियों की जनगणना के आंकड़े जारी करेंगे। 

2. [भारत के मुख्य जनगणना अधिकारी के लिए निर्देश]

जनगणना अधिकारी भारत के प्रत्येक नागरिक की जाति तथा उपजाति सम्बंधित जानकारी एकत्र करने के लिए जातिय जनगणना करवाएगा और इनके वार्ड, गांव, तहसील, जिला तथा राज्य स्तरीय आंकड़े प्रकाशित करेगा। 

3. [भारत के मुख्य सचिव तथा सभी राज्यों के मुख्य सचिवो के लिए निर्देश]

मुख्य सचिव केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, नगर पालिकाए और पंचायत में कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों की जाति तथा उप जाति सम्बन्धी आंकड़े रखेगा तथा इन्हे राज्य वार प्रकाशित करेगा। 

4. [भारत के सभी राज्यों के मुख्य सचिवो के लिए निर्देश]
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यदि किसी राज्य में राज्य सरकार, उसके सार्वजनिक उपक्रम तथा स्थानीय निकायों में किसी उप जाति द्वारा धारित की गयी नौकरियों का प्रतिशत अमुक राज्य में उस जाति की जनसँख्या के प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो ऐसी उप जाति को उस राज्य में दिया जा रहा आरक्षण तब तक के लिए निलंबित कर दिया जाएगा, जब तक कि उस उप जाति द्वारा धारित नौकरियों का अनुपात उस राज्य में अमुक उप जाति की जनसँख्या के प्रतिशत से कम न हो जाए।

स्पष्टीकरण : यदि किसी उपजाति का राजस्थान में जनसंख्या प्रतिशत 2% है किन्तु सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिशत 4% हो चुका है, तो राजस्थान राज्य में उस उप जाति को आरक्षित वर्ग से तब तक के लिए हटा दिया जाएगा, जब तक कि अमुक जाति का राजस्थान में सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व 2% से कम न हो जाए।

5. [केंद्र सरकार के मुख्य सचिव के लिए निर्देश]

यदि केंद्र सरकार, उसके सार्वजनिक उपक्रम तथा स्थानीय निकायों में किसी उप जाति द्वारा धारित की गयी नौकरियों का प्रतिशत पूरे भारत में उस जाति की जनसँख्या के प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो ऐसी उप जाति को दिया जा रहा आरक्षण तब तक के लिए निलंबित कर दिया जाएगा, जब तक कि उस उप जाति द्वारा धारित नौकरियों का अनुपात भारत में अमुक उप जाति की जनसँख्या के प्रतिशत से कम न हो जाए।

6. [सभी अधिकारियों के लिए निर्देश]

यदि किसी उप जाति के आरक्षण लाभो को हटाया या जोड़ा जाता है आरक्षण भी उस जाति की जनसँख्या प्रतिशत के अनुसार ही घटाया या बढ़ाया जाएगा। 

==============कानूनी ड्राफ्ट की समाप्ति ===============

मतदाता बन्धुओ, यदि आप इस क़ानून का समर्थन करते है तो अपने सांसद को sms द्वारा आदेश भेजे कि, इस कानूनी ड्राफ्ट को गैजेट में प्रकाशित किया जाए। 

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