August 23, 2015
https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10152990747526922
विषय : मौजूदा जाति गत आरक्षण व्यवस्था से सम्बंधित एक गंभीर खामी को दूर करने के लिए अपने सांसद को sms द्वारा आदेश देने हेतु
.
भारत के मतदाताओ,
.
आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में एक गंभीर चूक है, जिसका विवरण इस प्रकार है :
.
1. उदाहरण के लिए मान लीजिये कि नियुक्ति की किसी प्रक्रिया के लिए कुल 100 सीटें उपलब्ध है तो उनमे से नियमानुसार sc के लिए 7, st के लिए 15 और obc के लिए 27 सीटें आरक्षित (7+15+27=49, 100-49 = 51) तथा शेष 51 सामान्य वर्ग के लिए उपलब्ध रहती है।
.
2. माना कि कुल 1000 प्रतियोगी यह परीक्षा देते है।
.
3. माना कि उनमे से 100 प्रतियोगी मेरिट के आधार पर चयनित किये जाते है, जिनमे 2 प्रतियोगी SC वर्ग के 1 ST वर्ग से और 8 प्रतियोगी OBC वर्ग के शामिल है।
.
4. ऐसी स्थिति में नियमानुसार उत्तीर्ण SC, ST तथा OBC के छात्रों के पास यह विकल्प उपलब्ध है कि वे अपने जातीय कोटे और सामान्य कोटे दोनों में अपनी सीट चुन सके।
.
5. कृपया उपरोक्त वर्णित विवरण को पुन: पढ़े।
.
6. यदि वरियता सूची में शीर्ष पर स्थान पाने वाले ये SC (2), ST (1) तथा OBC (8) के छात्र सामान्य कोटे में से अपनी सीट चुनते है तो सामान्य कोटे की सीटो की संख्या 51 से गिरकर (51-2+1+8 =40) 40 हो जायेगी। जबकि SC, ST तथा OBC के लिए आरक्षित सीटो की संख्या 49 से बढ़कर (2+1+8 = 11, 11+49 = 60 ) 60 हो जायेगी।
.
7. व्यवस्था की इस खामी के कारण आरक्षित वर्ग के छात्रों के अच्छे प्रदर्शन के आधार पर सामान्य वर्ग का उपलब्ध कोटा किसी भी सीमा तक गिर सकता है, किन्तु आरक्षित वर्ग का 49% का कोटा सुरक्षित बना रहेगा।
.
इस समस्या के समाधान के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट निचे दिए गए है।
.
=========
.
माननीय सांसद ,
.
मैं नागरिक मतदाता आपको यह आदेश करता हूँ कि दिए गए ड्राफ्ट को गैजेट में प्रकाशित किया जाए।
.
=======राजपत्र की अधिसूचना के ड्राफ्ट का प्रारम्भ========
.
1. यदि किसी आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य कोटे से आवेदन करता है तो उसे ऐसा करने की अनुमति होगी।
.
2. किन्तु ऐसी स्थिति में उस वर्ग के आरक्षित कोटे में से एक सीट को घटा दिया जाएगा।
.
3. यह अधिसूचना चुनावी प्रक्रियाओ को छोड़कर राज्य, केंद्र, सरकारी उपक्रम, पंचायत, स्थानीय निकाय, नगर परिषद आदि द्वारा आयोजित की गयी सभी नियुक्ति/चयन प्रक्रियाओ पर लागू होगी।
.
4. यदि कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले या परीक्षा में बैठने से पहले स्पष्ट रूप से 'सामान्य कोटे' में आवेदन दर्ज करता है, तथा यह दर्शाता है कि वह उसके आरक्षित कोटे में आवेदन नहीं करेगा, तो उपरोक्त वर्णित बिंदु (2) लागू नहीं होगा।
.
=======राजपत्र की अधिसूचना के ड्राफ्ट की समाप्ति ========
.
अधिक विवरण के लिए कॉमेंट बॉक्स में दर्ज़ प्रारम्भिक 5 कॉमेंट देखे।
https://www.facebook.com/mehtarahulc/posts/10152990747526922
विषय : मौजूदा जाति गत आरक्षण व्यवस्था से सम्बंधित एक गंभीर खामी को दूर करने के लिए अपने सांसद को sms द्वारा आदेश देने हेतु
.
भारत के मतदाताओ,
.
आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में एक गंभीर चूक है, जिसका विवरण इस प्रकार है :
.
1. उदाहरण के लिए मान लीजिये कि नियुक्ति की किसी प्रक्रिया के लिए कुल 100 सीटें उपलब्ध है तो उनमे से नियमानुसार sc के लिए 7, st के लिए 15 और obc के लिए 27 सीटें आरक्षित (7+15+27=49, 100-49 = 51) तथा शेष 51 सामान्य वर्ग के लिए उपलब्ध रहती है।
.
2. माना कि कुल 1000 प्रतियोगी यह परीक्षा देते है।
.
3. माना कि उनमे से 100 प्रतियोगी मेरिट के आधार पर चयनित किये जाते है, जिनमे 2 प्रतियोगी SC वर्ग के 1 ST वर्ग से और 8 प्रतियोगी OBC वर्ग के शामिल है।
.
4. ऐसी स्थिति में नियमानुसार उत्तीर्ण SC, ST तथा OBC के छात्रों के पास यह विकल्प उपलब्ध है कि वे अपने जातीय कोटे और सामान्य कोटे दोनों में अपनी सीट चुन सके।
.
5. कृपया उपरोक्त वर्णित विवरण को पुन: पढ़े।
.
6. यदि वरियता सूची में शीर्ष पर स्थान पाने वाले ये SC (2), ST (1) तथा OBC (8) के छात्र सामान्य कोटे में से अपनी सीट चुनते है तो सामान्य कोटे की सीटो की संख्या 51 से गिरकर (51-2+1+8 =40) 40 हो जायेगी। जबकि SC, ST तथा OBC के लिए आरक्षित सीटो की संख्या 49 से बढ़कर (2+1+8 = 11, 11+49 = 60 ) 60 हो जायेगी।
.
7. व्यवस्था की इस खामी के कारण आरक्षित वर्ग के छात्रों के अच्छे प्रदर्शन के आधार पर सामान्य वर्ग का उपलब्ध कोटा किसी भी सीमा तक गिर सकता है, किन्तु आरक्षित वर्ग का 49% का कोटा सुरक्षित बना रहेगा।
.
इस समस्या के समाधान के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट निचे दिए गए है।
.
=========
.
माननीय सांसद ,
.
मैं नागरिक मतदाता आपको यह आदेश करता हूँ कि दिए गए ड्राफ्ट को गैजेट में प्रकाशित किया जाए।
.
=======राजपत्र की अधिसूचना के ड्राफ्ट का प्रारम्भ========
.
1. यदि किसी आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य कोटे से आवेदन करता है तो उसे ऐसा करने की अनुमति होगी।
.
2. किन्तु ऐसी स्थिति में उस वर्ग के आरक्षित कोटे में से एक सीट को घटा दिया जाएगा।
.
3. यह अधिसूचना चुनावी प्रक्रियाओ को छोड़कर राज्य, केंद्र, सरकारी उपक्रम, पंचायत, स्थानीय निकाय, नगर परिषद आदि द्वारा आयोजित की गयी सभी नियुक्ति/चयन प्रक्रियाओ पर लागू होगी।
.
4. यदि कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले या परीक्षा में बैठने से पहले स्पष्ट रूप से 'सामान्य कोटे' में आवेदन दर्ज करता है, तथा यह दर्शाता है कि वह उसके आरक्षित कोटे में आवेदन नहीं करेगा, तो उपरोक्त वर्णित बिंदु (2) लागू नहीं होगा।
.
=======राजपत्र की अधिसूचना के ड्राफ्ट की समाप्ति ========
.
अधिक विवरण के लिए कॉमेंट बॉक्स में दर्ज़ प्रारम्भिक 5 कॉमेंट देखे।
No comments:
Post a Comment